
शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव व भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के क्रम में जारी निर्देशों के प्रस्तर संख्या-1 (iv) में कन्टेनमेन्ट-जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित क्षमता से अधिकतम 50 प्रतिशत तक दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का उल्लेख करते हुए वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स खोलने के सम्बन्ध में निर्गत आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2020 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के विषय में निर्देश जारी किए गए है। अतः मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर 2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जनपद में उक्त निर्देशों को निम्नवत् लागू किया जाता है-
सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स प्रबन्धन से जुडे व्यक्तियों एवं दर्शकों के लिए सामान्य प्रोटोकाल
(1) सामान्य क्षेत्र (common areas) प्रतीक्षा क्षेत्र (waiting areas) के बाहर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाएगा प्रबन्धन द्वारा स्पर्श रहित सेनेटाइजर्स की व्यवस्था की जाएगी।
(2) प्रत्येक समय फेस कवर/माॅस्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सेनेटाइजर्स उपयोग तथा खाॅसतें-छींकते समय टिशू-रूमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
(3) सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा।
(4) सभी लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की जाएगी तथा किसी भी बीमारी के सम्बन्ध मेें जल्द से जल्द राज्य और हेल्पलाइन पर सूचना दी जाएगी।
(5) आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग हेतु सभी को सलाह दी जाएगी।
ऑडिटोरियम, प्रवेश-निर्गमन, शो-टाइमिंग, बैठने की व्यवस्था (Seating arrangements), बुकिंग आदि के विषय में
(1) ऑडिटोरियम (auditorium) के प्रवेश बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजर्स तथा पंक्तिबद्ध प्रवेश व निर्गमन हेतु शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार चिन्ह की व्यवस्था की जाएगी।
(2) कोविड लक्षण रहित (asymptomatic) व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
(3) एकल स्क्रीन सिनेमा में दो प्रदर्शन के मध्य तथा मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर प्रदर्शन के मध्य तथा इनके मध्यान्तर अवधि एवं समाप्ति समय के मध्य पर्याप्त समयान्तराल रखा जाएगा।
(4) सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्सों का उपयोग शारीरिक दूरी के मानक को सुनिश्चित करते हुए, उनकी कुल बैठने की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत तक किया जाएगा।
(5) जो सीट बैठने हेतु निर्धारित न हो, उन्हे बुकिंग(ऑनलाॅइन/विंडों बुकिंग) के दौरान भी चिन्हित किया जाएगा तथा इसे सुनिश्चित करने हेतु इसे टेप (जंचमक) अथवा फ्लोरोसेन्ट मार्कर द्वारा मार्क कर दिया जाएगा।
(6) यथासम्भव अग्रिम बुकिंग व ऑनलाइन बुकिंग ही की जाएगी तथा विंडो बुकिंग में भी काॅन्टेक्टलेस/स्पर्शरहित लेन-देने (यथा ई-वाॅलेट/क्यूआर कोड स्कैनर आदि) का प्रयोग किया जाएगा।
(7) कान्टेक्ट-टेªसिंग की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग के समय सम्पर्क नम्बर लिया जाएगा।
(8) शो समाप्त होने पर दर्शकों को एक साथ न छोड़कर शारीरिक दूरी के मानक का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से जाने की व्यवस्था की जाए।
मध्यान्तर एवं खान-पान व्यवस्था के सम्बन्ध में
(1) अलग-अलग शो के मध्यान्तर एक साथ न किए जाएं तथा मध्यान्तर के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लाॅबी एवं वाशरूम में अधिक भीड से बचने के प्रयास किए जाए।
(2) खाद्य और पेय क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बिक्री काउंटर्स रखें जाए। काउंटर्स पर शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाए तथा यथासम्भव ऑनलाइन लेन-देन किया जाए।
(3) हाॅल/ऑडिटोरियम के अन्दर भोजन और पेय का वितरण निषिद्ध होगा। केवल पैक्ड फूड और पेय पदार्थो की अनुमति होगी तथा अपशिष्ट का सुरक्षित डिस्पोजल किया जाए।
सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स परिसर के विषय में
(1) सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स एयर कंडीशन्ड होने की स्थिति में CPWD के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा यथ तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस के मध्य, सापेक्ष आर्द्रता 40-70 प्रतिशत के मध्य होना चाहिए तथा क्रास वैंटिलेशन होना चाहिए।
(2) सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स ऑडिटोरियम में हर शो-स्क्रीनिंग के बाद पर्याप्त सफाई की जाएगी, पूरे परिसर का बार-बार विसंक्रमण किया जाएगा तथा ऐसे बिन्दू जो मानव सम्पर्क में बारम्बार आते है, जैसे दरवाजे, हैण्डिल, रेलिंग आदि का समय-समय पर सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
(3) लिफ्ट में सीमित लोगों को प्रवेश दिया जाएगा।
(4) यदि किसी व्यक्ति को लक्षणयुक्त (symptomatic) अथवा ‘‘पाॅजिटीव’’ पाया जाता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जाएगी एवं परिसर का तत्काल विसंक्रमण कराया जाएगा।
सभी गतिविधियों और संचालन के दौरान कोविड-19 प्रबंधन से सम्बन्धित प्रोटोकाॅल तथा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाए।
दण्डात्मक प्रावधान
उपरोक्त दिशा निर्देशों का किसी भी व्यक्ति (प्रबन्धन अथवा दर्शक) द्वारा उल्लघंन करने पर आपद-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उपराक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।