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जनपद में नकली पैट्रोल बनाकर अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त, नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू

shikshavahini by shikshavahini
February 22, 2021
in राष्ट्रीय
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जनपद में नकली पैट्रोल बनाकर अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त, नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला ने बताया कि अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 के पत्र द्वारा जनपद में नकली पैट्रोल बनाकर अवैध कारोबार किये जाने के सम्बन्ध में गठित एसआईटी टीम द्वारा दिये गये सुझाव पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 के आयुक्त के पत्र द्वारा निर्देश दिये गये है कि शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार जनपद में पैट्रोलियम पदार्थ यथा साॅल्वेन्ट, रेफिनेंट, स्लाॅप एवं नेप्था के अर्जन, विक्रय, भण्डारण कोई भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय नहीं करेगा। इसके लिए जिलाधिकारी या जिला पूर्ति अधिकारी लाईसेंसिंग प्राधिकारी नामित है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में किसी भी व्यक्ति या फर्म या संस्था को संदर्भित पैट्रोलियम पदार्थ यथा साॅल्वेंट, रेफिनेट, स्लाॅप एवं नेप्था के अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग आदि के सम्बन्ध में इससे सम्बन्धित कोई भी लाईसेंस प्रचलित नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति या फर्म या संस्था ने किसी भी अन्य विभाग या प्राधिकारी से इस सम्बन्ध में कोई भी लाईसेंस या आदेश प्राप्त किया है तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। बीके शुक्ला ने बताया कि जनपद से यदि कोई भी व्यक्ति या फर्म या संस्था संदर्भित पैट्रोलियम पदार्थ यथा साॅल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लाॅप एवं नेप्था के अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग आदि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त या कार्यरत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। उन्होंने कहा है कि खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 के आयुक्त के आदेशों के क्रम में जनपद में तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू की गयी है। अब कोई व्यक्ति मोटर स्प्रिट, उच्च गति डीजल और या राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ईंधन को छोड़कर किसी ऑटोमोबाइल में साल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लाॅप या नेप्था का प्रयोग नहीं करेगा और न ही किसी रीति में इसके प्रयोग में सहायता करेगा।  कोई व्यक्ति मोटर स्प्रिट और उच्च गति डीजल की साॅल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लाॅप या नेप्था से अपमिश्रण नहीं करेगा और न ही किसी रीति में ऐसे अपमिश्रण में सहायता करेगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी प्रयोजन के लिए साॅल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लाॅप एवं नेप्था (चाहे वह आयातित हो अथवा स्वदेशी) के विक्रय या व्यापार में लगा है ऐसे उपभोक्ताओं से जिन्हें वह विक्रय करता है, उनके लिए ऐसे साॅल्वेन्ट, रेफिनेट, स्लाॅप एवं नेप्था का प्रयोग करके समाप्त करने का प्रमाण-पत्र दाखिर करेगा। ऐसा विक्रेता/व्यापारी त्रैमासिक आधार जिला पूर्ति अधिकारी को उपरोक्तावार विक्रय विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

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