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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना व निराश्रित महिला पेंशन योजना में नये आवेदन भरने हेतु कैम्प विकास खण्ड पुरकाजी में 23-24 तथा सदर में 27 फरवरी को

shikshavahini by shikshavahini
February 22, 2021
in राष्ट्रीय
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राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋण आवेदकों का साक्षात्कार 22-23 फरवरी को

शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि 23 फरवरी को विकास खण्ड पुरकाजी की न्याय पंचायत शेरपुर, बसेड़ा, शिकारपुर एवं बरला में तथा 24 फरवरी को विकास खण्ड पुरकाजी की ही न्याय पंचायत फलौदा, तुगलकपुर एवं छपार में आनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु कैम्प का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार 27 फरवरी को विकास खण्ड सदर की न्याय पंचायत बहादरपुर, बिलासपुर, पचैण्ड़ा कलां एवं सरवट में कैम्प का आयोजन किया जायेगा। कोई भी पात्र व्यक्ति समस्त अभिलेखों सहित कैम्प में उपस्थित होकर योजना के अन्तर्गत आनलाईन आवेदन कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु न्याय पंचायतवार कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं। कैम्प में जनसेवा केन्द्र संचालक समस्त उपकरणों सहित उपस्थित रहेंगे तथा आनलाईन आवेदन पूर्ण करायेंगे। कैम्प आयोजन में संबंधित न्याय पंचायत की आंगनबाडी कार्यकत्री, सहायिका, मुख्य सेविका, एएनएम, आशा, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, रोजगार सेवक इत्यादि का भी सहयोग लिया जायेगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलया योजना मुख्यमंत्री की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 06 श्रेणियों में बालिकाओं को लाभान्वित करते हुए अधिकतम 15 हजार रूपये की धनराशि दी जाती है। बालिका के जन्म होने पर रुपये 2000, बालिका के एक वर्ष के टीकाकरण के उपरांत रुपये 1000, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत रुपये 2000, कक्षा 06 में बालिका के प्रवेश के उपरांत रुपये 2000, कक्षा 09 में बालिका के प्रवेश के उपरांत रुपये 3000 एवं ऐसी बालिकाएं, जिन्होने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वी उत्तीर्ण करके 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स या तीन वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो रुपये 5000 दिये जाने का प्राविधान है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि योजना में पात्रता इस प्रकार है-लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रुपये तीन लाख हो। किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो। किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुडवा बच्चे पैदा होने पर तीसरी संतान के रूप में लडकी को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला के पहले प्रसव में बालिका है व द्वितीय प्रसव में दो जुडवा बालिकायें ही होती है तो ऐसी अवस्था में तीनो बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने बालिका को गोद लिया हो, तो उसके परिवार की जैविक संतानो व विधिक रूप से गोद ली गयी संतानो को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होगी। पात्र आवेदक https://mksy.up.gov.in पर जन सेवा केन्द्र, कम्प्यूटर सेन्टर से या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह रूपये-500 की धनराशि दी जाती है। पात्र महिलायेंwww.mahilakalyan.up.nic.in या www.sspy-up.gov.in  वेबसाइट पर जन सेवा केन्द्र, कम्प्यूटर सेन्टर से या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन हेतु पात्रता निम्न प्रकार हैः-1. आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो, 2. आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो, 3. आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, 4. आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त श्रोतों से रूपये 02 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, 5. आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो। आवेदिका को निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता हैः-1. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, 2. आय प्रमाण पत्र, 3. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, 4. आधार कार्ड की प्रति, 5. बैंक पासबुक की प्रति, 6. मोबाइल नम्बर।

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