शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी सन्दीप कुमार ने बताया कि मिशन निदेशक, एचएफए/सूडा के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत अब तक लाभ से वंचित रहे व्यक्तियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए आवास हेतु पुनः आवेदन आंमत्रित किये जाते है। उन्होने बताया कि एैसे व्यक्ति जिनके पास भारतवर्ष में पूर्व में कोई पक्का आवास ना हो तथा जिनकी पारिवारिक आय 3.00 लाख रूपये वार्षिक से कम हो आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र 11-12 फरवरी 2021 तक नगर पालिका, नगर पंचायत के कार्यालय में लगाये गये कैम्प के माध्यम से जमा करा सकते है। योजना का लाभ 03 किश्तों में प्रथम किश्त- 50 हजार रूपये, द्वितीय किश्त- 1 लाख 50 हजार रूपये एवं तृतीय किश्त- 50 हजार रूपये नियमानुसार सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांन्तरित किये जायेगें।
परियोजना अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त कराने हेतु यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करता है तो वह अवैध है। उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि लाभार्थी अपने व अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पास बुक, दो फोटोग्राफ तथा भू-स्वामित्व के अभिलेख सहित आवेदन पत्र के साथ निःशुल्क प्रपत्र जमा कर नियमानुसार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।