शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रदेश मेे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है। जिसके अन्तर्गत विशेष तौर पर प्रवासी मजदूरों को यह सुविधा मिलती है कि वे अपने राशनकार्ड पर प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से अपना अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। उन्होने समस्त पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिये कि अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रवासी मजदूरों से सम्बन्धित समस्त क्षेत्रो की पहचान सुनिश्चित करे तथा उनसे संबंधित अभिलेख अपने-अपने कार्यालय में अनुरक्षित रखे। इस कार्य हेतु श्रम विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उनके सहयोग से प्रवासी मजदूर बाहुल्य क्षेत्रो का चिन्हांकन कर श्रम विभाग से प्रवासी मजदूरो को क्षेत्रवार सूची प्राप्त करे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि इन प्रवासी मजदूर बाहुल्य चिन्हित क्षेत्रो में वन नेशन वन राशन कार्ड/राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी योजना एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से उन्हे अवगत कराया जायेे। उन्होने कहा कि प्रवासी मजदूरो को आवश्यक रूप से यह जानकारी दी जाये कि राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लाभ हेतु उनकी आधार सीडिंग आवश्यक है। राशनकार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न, कितनी मात्रा एवं मूल्य पर निर्धारित किये गये है एवं पोर्टेबिलिटी में समस्त खाद्यान्न का ट्रांजेक्शन एक ही बार मे होता है। उन्होने कहा कि पोर्टेबिलिटी के लाभो को विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करे किया जाये, जैसे कि प्रवासी मजदूर बाहुल्य क्षेत्रो में ग्रामीण क्षेत्रा से सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से विकासखण्ड के कर्मियों के साथ तथा नगरीय क्षेत्रो से सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय के कर्मियोे के साथ बैठक इत्यादि कराकर अधिक से अधिक मजदूरो को योजना से जोडने का प्रयास किया जाये।
दिये गये निर्देशो का कडाई के साथ अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये तथा इस सम्बन्ध मेे की गयी कार्यवाही से जिला पूर्ति अधिकारी को अवगत कराये एवं यह भी सुनिश्चित कर ले कि यदि किसी क्षेत्र में किसी प्रवासी मजदूर का अभी तक राशन कार्ड नही बना है तो उसका प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार राशन कार्ड जारी किया जाये।
प्रवासी मजदूरो को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश
