शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण माह दिसम्बर, 2020 में 18 से 28 दिसम्बर, 2020 तक समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको में कराया जा रहा है। खाद्य तथा रसद विभाग के अपर आयुक्त के आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2020 में चल रहे नियमित वितरण की तिथि 28.12.2020 से बढाकर 31.12.2020 कर दी गयी है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने आमजन को सूचित किया है कि जिन अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको ने अपना माह दिसम्बर का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, वह अपना खाद्यान्न 31 दिसम्बर तक नियमानुसार ई-पाॅस मशीन के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो का अनुपालन करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह उपरोक्तानुसार सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय अधिकारियो की उपस्थिति में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको में खाद्यान्न का वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।