शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उप कृषि निदेशक जसवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी अधिसूचना रबी-2020-21 जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जनपद में योजना का क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) को अधिकृत किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदओं यथा सूखा, सूखे की अवधि बाढ, ओला, भूस्खलन, तूफान चक्रवात, जल भराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एंव रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों व क्रर्मियों से क्षति की स्थिति के कारण बीमित फसल में नुकसान होने से उपज में कमी होने पर योजना प्रावधान एंव राज्य अधिसूचना के नियमनुसार क्षति पूर्ति देय होती है। रबी 2020-21 के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों (गेहूं व सरसों) में बीमा के लिए कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर बीमीत राशि का 1.5 प्रतिशत है। आलू की फसल के लिए प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31.12.2020 है।
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बीमित राशि व देय प्रीमियम प्रति हैक्टर 1 गेहूं- 75529.00 -1132.94 2 सरसों- 54312.00 - 814.68 3 आलू- 165000.00 - 8250.00 https://shikshavahini.com/3706/
बीमा आच्छादन की प्रकिया
उप कृषि निदेशक ने बताया कि ऋणी कृषक वित्तीय संस्थाओं (व्यवसायिक, ग्रामीण, सहकारी बैंक, पैक्स व अन्य सम्बन्धित वित्तीय संस्थायें) द्वारा अधिसूचित फसलों के सापेक्ष मौसमीय कृषि प्रचालन ऋण, केसीसी ऋण की सीमा को सम्बन्धी सस्ंथा द्वारा नियमानुसार आच्छादन किया जायेगा। बैंको में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप अधोमानक केसीसी, फसली ऋण को योजना में आच्छादित नही किया जायेगा। यद्यपि ऐसे कृषक गैर ऋणी कृषक के रूप में अपनी अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते है। पात्र कृषकों का आधार कार्ड अनिवार्य है ऋणी कृषकों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक योजनान्तर्गत में प्रतिभागिता नही करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से सम्बन्धित बैंक शाखा को अवगत कराना होगा।
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गैर ऋणी कृषक
उप कृषि निदेशक के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर निकटतम जन सेवा केन्द (सीएससी), बैंक शाखा, क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से, पात्र गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसल का बीमा नियमानुसार करा सकते है। अधिसूचित फसल का बीमा कराने के लिए कृषको का आधार नम्बर के साथ मोबाईल नम्बर व बैंक खाते का विवरण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सभी पात्र कृषकों का बीमा आच्छादन भारत सरकार के पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर दर्ज करना अनिवार्य है। प्रीमियम राशि केवल एनसीआईपी(National Crop Insurance Portal) के भुगतान गेटवे(PAY.GOV) द्वारा ही भेजा जाये। किसानों के लिए फसल बीमा की जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-889-6868 है।