शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये है कि मेरठ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 के मतदान के समय सभी निर्वाचकों को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र, मूल रूप में व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आदि वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करनी होगी।
स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग हेतु फोटो पहचान पत्र के अलावा दस वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक का होना ज़रूरी
