शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्टर के अनुसार जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव शर्मा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम जडोदा के होली चाईल्ड पब्लिक इण्टर कालेज में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी के द्वारा उपस्थित समस्त बच्चों व नागरिकों को भारतीय संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39-ए में निशुल्कक विधिक सहायता का प्रावधान है, जिसकें अनुपालन में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम 9 नवम्बर 1995 को लागू हुआ, तभी से 9 नवम्बर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने, लोक अदालतों का आयोजन कराने विवादों के निपटाने हेतु मध्यस्थता कराने, अपराध पीडित व्यक्तियों को मुआवजा दिलाने आदि कार्य करता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर में अधिवक्ताओं का पैनल है, जिसमें से पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने पर निःशुल्क अधिवक्ता मुकदमें की पैरवी करने हेतु दिलाया जाता है। श्रीमती रस्तोगी ने बताया कि न्यायालयों में लम्बित मामलों के भार को कम करने के लिए तथा पक्ष्कारों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने के लिए समय समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, इससे पक्षकारों के धन व समय की बचत होती है तथा उनके आपस में सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बने रहते है। सलोनी रस्तोगी ने कहा कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए जो हमारा मार्ग दर्शन करते है। नागरिकों को कानून द्वारा अनेको विधिक अधिकार दिये गये है। लेकिन जागरूकता की कमी है आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बीना शर्मा द्वारा विभिन्न हैल्प लाईन नम्बरों के बारे में बच्चों को बताया गया। उन्होंने कहा कि सभी लडके व लडकियों, महिलाओं के साथ बैसा ही व्यवहार करे, जैसा वे अपनी बहनों व घर की महिलाओे के लिए दूसरों से अपेक्षा करते है। शिविर में उपस्थित आम जनमानस को संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया।
कोरोना संक्रमण होने पर बुखार, खांसी, जुकाम आदि के लक्षण दिखाई पडें तो इस वायरस से बचाव ही एक मात्र उपाय है। अपने आस पास साफ सफाई रखे तथा अपने मुहॅ पर हमेशा माक्स लगा कर रखे, आपस में कम से कम 06 फिट की दूरी बना कर रखे, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल जानकारी दे। बीना शर्मा, परवेन्द्र दहिया, रजनी शर्मा, धीरज बालियान आदि शिविर में उपस्थित रहे।
श्रीमती सलोनी रस्तोगी ने अवगत कराया कि 12.12.2020 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर व वाहृय न्यायालय बुढाना तथा कलक्ट्रेट मे किया जायेगा। जिसमें अपराधिक, 138 एनआई एक्ट, बैंक वाद, तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।