शि.वा.ब्यूरो, नई दिल्ली। सपा सांसद आजम खां के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी थी कि वर्ष 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सूचना दी कि कुछ चुनिंदा टिप्पणियों के संदर्भ में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पहले से याचिका दायर है। आयोग की अपील बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं थी। इस पर पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि कोर्ट दोनों अपीलों को एक साथ सुनें। इसके साथ पीठ ने सुनवाई अगले हफ्ते तक स्थगित कर दी।
पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। स्वार सीट रामपुर जिले के तहत आती है। 17 जनवरी को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अब्दुल्ला के निर्वाचन को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही उसने चुनाव आयोग और पराजित बसपा उम्मीदवार नवाज अली खान को नोटिस जारी किया था और उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। नवाज ने ही अब्दुल्ला के निर्वाचन को चुनौती दी थी।