शि.वा.ब्यूरो, मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण 20 से 31 अक्टूबर तक अन्त्योदय कार्डो पर 20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल सहित कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको में 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल सहित कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट, दोनो योजनाओं में 2/-किग्रा0 गेहूँ एवं 3/-किग्रा0 चावल की मूल्य दर से कराया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न का वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा। उक्त खाद्यान्न वितरण में राशन कार्डधारको को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल OTP वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि 31अक्टूबर होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सभी उचित दर विक्रेता अपनी-अपनी दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्तानुसार निःशुल्क वितरण की सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर पोस्टर-पम्पलेट आदि के माध्यम से करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि नामित जिलास्तरीय नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों एवं उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर उचित दर दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेंगे।
उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु कार्डधारको को उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुऐं वितरण करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखें तथा कार्डधारको के ई-पाॅस मशीन पर अँगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारको के हाथो को साबुन या सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारको को ई-पाॅस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण नियमानुसार करें। उन्होंने कहा कि वितरण के समय सभी उचित दर दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो कार्डधारको के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये तथा कार्डधारको के बीच गोला या निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये।